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तीन तलाक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन साल की होगी जेल

तीन तलाक पर तीन साल जेल तीन तलाक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन साल की होगी जेल

नई दिल्ली।  मुस्लिम धर्म में तीन तलाक पर मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अनुसार तीन तलाक देना अब अपराध माना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।

तीन तलाक
तीन तलाक

छह महीने तक लागू रहेगा अध्यादेश

बता दें कि ये बिल लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया था। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद में विधेयक में संशोधन की मांग की थी। हालांकि संशोधन के बावजूद यह विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। बता दें कि यह अध्यादेश छह महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। तीन तलाक बिल इससे पहले संसद के बजट सत्र और मानसून सत्र में पेश किया गया था।

कांग्रेस पर निशाना

तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ने इस मामले को विस्तार से छापा है। इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस ने तीन तलाक बिल को समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस के विरोध को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘अगर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ और इंसानियत में भी राजनीति दिखाई देती है तो उसे समझाने का काम हमारा नहीं है।’ इसके अलावा उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती को इस मुद्दे पर सरकार का साथ देना चाहिए।

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