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…घर में होगा शौचालय तभी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव !

Toilet ...घर में होगा शौचालय तभी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव !

भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया । सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आवासीय परिसर में फ्लश या जलवाहित शौचालय होना अनिवार्य होगा। शौचालय के अभाव में वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

Toilet

मंत्रिपरिषद ने ई-कॉमर्स के तहत खरीदी गई वस्तुओं पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश-कर अधिरोपित करने का फैसला लिया है। इसके लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी गई है। ई-कामर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान के ²ष्टिगत यह निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और कार्यभारित पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए वित्त मंत्री को अधिकृत किया गया। वित्त मंत्री इनकी समस्याओं की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे।

मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग व कैरी फारवर्ड पदों के साथ नि:शक्तजन के आरक्षित पदों के लिए चलाए जा रहे विशेष भर्ती अभियान की अवधि बढ़ाई है। अभियान में जून 2016 को समाप्त होने वाली समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

(आईएएनएस)

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