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बिना लाइसेंस अब नहीं बिकेगा तंबाकू, जानिए क्या है नया आदेश

बिना लाइसेंस अब नहीं बिकेगा तंबाकू, जानिए क्या है नया आदेश

लखनऊ: तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत प्रदेश के सभी नगर निगमों में होगी, दरअसल तंबाकू जैसे उत्पाद बेचने के लिए निश्चित नियमावली और लाइसेंस की जरूरत होती है। इसी से जुड़ा नया आदेश जारी किया गया है।

नगर निगम से मिलेगा तंबाकू का लाइसेंस

तंबाकू के सभी उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस नगर निगम की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी के माध्यम से ही अब मंजूरी दी जाएगी, यह आदेश नगर विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अभी तक तंबाकू जैसे उत्पाद बेचने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद इसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा।

रेहड़ी, पटरी वालों को भी लेना होगा लाइसेंस

तंबाकू के उत्पाद बेचने के लिए छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वालों को भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह की एजेंसी या दुकान चलाने के लिए उन्हें सरकारी परमिशन जरूरी होगा। यह परमिशन नगर निगम के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। छोटे बच्चों और अन्य गैरकानूनी तरीके से तंबाकू खरीदने वालों पर इससे पाबंदी लगेगी। साथ ही नियम कानून के तहत अब पूरा कामकाज संचालित होगा।

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