सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि बुधवार को तीन अहम फैसले सुनाए हैं जिनमें आधार कार्ड की अनिवार्यता ,एसी /एसटी के लिए सरकारी नौकरी के प्रमोशन में आरक्षण देने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में मुकदमों की लाईव सुनवाई का फैसला शामिल है।
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1.सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में मुकदमों की होगी लाईव सुनवाई।लोगों को नहीं आना होगा।सुप्रीम कोर्ट से होगाा लाईव प्रसारण
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाते हुए कहा कि इंडिया में कोर्ट सभी के लिए कुला होना चाहिए।
कोर्ट के यह फैसला भीड़ को कम करने के उद्देश्य से भी यह फैसला अहम है। लोग घर बैठकर मुकदमों की सुनवाई देख सकेंगे।
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2. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर साफ किया कि बैंक खाते में आधार लिंक करने की अनिवार्यता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए आधार जरूरी नही है। ना ही किसी निजी कम्पनी में आधार की अनिवार्यता होगी।
मोबाइल व सिम के उपयोग के लिए भी आधार की आवश्यकता खत्म हुई।जबकि पेन इनकम टैक्स के लिए जरूरी है।और आयकर रिटर्न भरने में आधार जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार से किसी भी भारतीय नागरिक की निजता का हनन नहीं होता है।गौरतलब है कि जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि आधार आज लोगों की पहचान बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से गरीबों को ताकत और पहचान मिली है। इसमें डुप्लीकेट बनाने का विकल्प नहीं है। आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है।
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3.सरकारी नौकरी में पदउन्नति के लिए SC/ST आरक्षण देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह SC/ST को नौकरी में प्रमोशन दे सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा।कोर्ट ने साफ किया कि SC/ST के प्रमोशन में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होगी।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीट ने एम नागराज के बनाम केंद्र सरकार फैसले के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य करना असंवैधानिक
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक अकांउट को आधार से लिंक करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य करना असंवैधानिक है। स्पष्ट है कि कोर्ट ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने को भी अनिवार्य बनाना असंवैधानिक बताया है।
गौरतलब है कि फैसले के बाद बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं रह गया है। उक्त के अलावा यूजीसी और सीबीएसई के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। फैसले के बाद आपके लिए बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। सिम खरीदते वक्त भी इसे आधार से लिंक करना भी आवश्यक नही।
महेश कुमार यादव