बीजिंग। एक तरफ भारत है जहां राष्ट्र गीत गाने या न गाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो वहीं चीन में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों के लिए वहां की सरकार ने सजा का प्रावधान कर दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीनी सरकार के नए आदेश के बाद सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बता दें कि साल 2013 में जब से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं तब से ही उनका रुख राष्ट्रवाद को लेकर थोड़ा सख्त है।
चीन को भीतरी और बाहरी खतरे से बचाने के लिए जिनपिंग कड़े फैसले ले रहे हैं। इसके चलते ही उन्होंने स्वतंत्र रुप से भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि चीन ने इसी साल सितंबर में ये कानून बनाया था कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान करेगा उसे 15 दिन कि हिरासत में भेज दिया जाएगा, लेकिन महज दो महीनें के अंदर ही इस कानून में एवंमेंट कर दिया गया।
बता दें कि ये कानून चीन के गुलाम हांगकांग और मकाऊ में भी लगाया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतिकों का अनादर करने, उन्हें अपवित्र करने और जलाने पर भी कठोर ढंड का प्रावधान करने का विचार किया जा रहा है। चीन की संसद की स्थाई समिति के द्वि-मासिक सत्र में इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तूत किय गया। इसके तहत ऐसा करने वालों को तीन साल तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है। अगस्त में, शंघाई पुलिस ने देशभक्ति की भावना को चोट पहुंचाने के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया था।