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पैन कार्ड में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कॉालम न होने पर केंद्र को नोटिस

Certificate Attestation In UAE पैन कार्ड में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कॉालम न होने पर केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसजेंडर ने पैन कार्ड में अलग कॉलम न होने को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र से आठ हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

Certificate Attestation In UAE पैन कार्ड में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कॉालम न होने पर केंद्र को नोटिस
प्रतिकात्मक तस्वीर

 

याचिकाकर्ता के अनुसार आधार में ट्रांसजेंडर के लिए कॉलम हे लेकिन पैनकार्ड में नहीं है। इसलिए आधार और पैन लिंक नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रही है। जिससे उसे उद्यमी होने का प्राणपत्र भी नहीं मिल रहा है।

 

इसके पहले भी एक ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पैन कार्ड में अलग कॉलम न होने को लेकर याचिका दाखिल कर चुकी है। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसका हल ढूंढने का भरोसा दिया। केंद्र ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इससे किसी को भी असुविधा हो।

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