बिहार

फिर चला कानून का डंडा, SC ने रद्द किया पटना हाईकोर्ट का फैसला

raj bhalaw फिर चला कानून का डंडा, SC ने रद्द किया पटना हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। बिहार के बाहुबलियों पर सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक नकेल कसता जा रहा है। हाईकोर्ट पटना के फैसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाते हुए। आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव की पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। जस्टिस अभय मनोहर की बेंच ने ये फैसला रद्द कर । इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव पर नाबालिक के साथ रेप का आरोप लगा था। जिसके बाद आरोप लगने के बाद आरोपी विधायक फरार हो गये थे बाद में उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर आरोपी विधायक को जेल भेजने का आदेश दिया है।

पूरा मामला नालंदा जिले के रहुई थाने क्षेत्र के सुल्तानपुर इलाके की 15 वर्षीय नाबालिक की ओर से बीते 9 फरवरी विधायक पर दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत महिला थाने में दर्ज हुई थी। एफ आई आर के मुताबिक बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट की रहने वाली सुलेखा देवी उसे एक पार्टी में लेकर गिरियक गई थीं, जहां पर नवादा के विधायक राजभल्भव यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर लड़की को धमकी देकर छोड़ दिया गया।

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