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उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग ने सोमवार को बढ़े वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए

देहरादून 3 उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग ने सोमवार को बढ़े वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 16 हजार पुलिस कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक जनवरी 2006 से देने का निर्णय लिया है। कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग ने सोमवार को बढ़े वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने पुलिस के कुछ पदों पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 12 दिसंबर 2011 से देने का निर्णय लिया था। पुलिस कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। लगभग दो सौ कर्मचारियों ने छह याचिकाएं दाखिल की थीं।

बता दें कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिया कि कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2006 से दिया जाए। इसके बाद जब कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला तो कर्मचारियों ने अवमानना का मामला दाखिल किया। इसके बाद सरकार ने सोमवार को कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ देने का शासनादेश जारी कर दिया। 

इन पदों पर मिलेगा लाभ

पुलिस में तैनात वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक (एम), पुलिस और पीएससी के हेड कांस्टेबल, चालक, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन और फायर चालक के पद धारकों को लाभ मिलेगा। 

80 हजार करोड़ का व्यय भार

पुलिस कर्मचारियों को बढ़े वेतनमान का लाभ देने पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ने के साथ पांच साल का एरियर भी मिलेगा।

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