September 24, 2023 9:51 am
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अतीक अहमद के बेटे को पुलिस ने दी छूट, कारोबारी से मारपीट का था प्रकरण

atik अतीक अहमद के बेटे को पुलिस ने दी छूट, कारोबारी से मारपीट का था प्रकरण

एजेंसी, लखनऊ। लखनऊ से रियल एस्टेट कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट करने के मामले में पुलिस की बड़ी कारगुजारी सामने आई है। कारोबारी को अतीक अहमद के हवाले जेल मे किया गया था, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ भी संगीन धाराओं में एफआइआर दर्ज थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया।
इस मामले में पुलिस ने अतीक समेत कुल आठ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन उमर के बारे में अब तक विवेचना नहीं पूरी हुई है। 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवरिया के जेल अधीक्षक कैलाशपति त्रिपाठी ने तत्कालीन जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय, जेलर मुकेश कुमार कटियार, डिप्टी जेलर देवनाथ यादव, हेड वार्डन मुन्ना पांडेय और वार्डेन राकेश कुमार के खिलाफ सोमवार को देवरिया कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। पीड़ित विश्वेश्वर नगर आलमबाग निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एफआईआर में घटना के समय उमर के भी जेल में मौजूद होने की बात लिखवाई थी।
लखनऊ पुलिस ने देवरिया जेल में जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों व बंदी रक्षकों समेत कई लोगों के बयान लिए थे, जिसमें इस बात की पुष्टि भी हुई थी। बावजूद इसके पुलिस ने दरियादिली दिखाई और उसको गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद 25 मार्च को एसआईटी जांच के बाद कृष्णानगर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अपहरण व डकैती समेत कुल 13 धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसमें पूर्व सांसद अतीक अहमद के अलावा मुख्तार, आलमगीर, बरकत अली अंसारी, दयानंद गुलाम सरवर, मोइनुद्दीन सिद्दीकी और इरफान के नाम थे। सीओ कृष्णानगर लाल प्रताप के मुताबिक उमर की तलाश की गई थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। इसकी वजह से उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई जा सकी।

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