जोधपुर। केंद्र सरकार ने टीवी पर कॉन्डम का विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दिखाए जाने का निर्देश दिया था, जिसकों लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस में कॉन्डम के विज्ञापनों का समय निर्धारित करने को लेकर जवाब मांगा है। बता दें कि मंत्रालय की तरफ से जारी अडवाइजरी में कहा गया था कि कॉन्डम के विज्ञापन देर रात में ही दिखाए जाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। मंत्रालय के इस फैसले की कई जगह आलोचना हो रही है,जिसकों लेकर ही कोर्ट ने मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मंत्रालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बाहर कॉन्डम का विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जा सकता। गौरतलब है कि सरकार ने इन विज्ञापनों का समय तय करने के साथ कहा था कि उसका फैसला इस नियम पर आधारित है कि ऐसे किसी विज्ञापन को दिखाने की अनुमति ना दी जाए जो ‘बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालें या उन्हें अस्वास्थ्यकर प्रथाओं में कोई दिलचस्पी’ बनाने को प्रेरित करें।