इलाहाबाद। पीसीएस प्री 2016 में पूछे गये सवालों के गलत उत्तर मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणामों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इके साथ ही कोर्ट ने परिणामों को रद्द करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सही उत्तर के मुताबिक रिवाइज्ड कर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 27 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सुनील सिंह और अन्य ने एक याचिका दाखिल की थी। जिस पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस एम के गुप्ता की स्पेशल बेंच ने अपना फैसला आज सुनाया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पीसीएस प्री परीक्षा 2016 के परिणामों को रद्द करने के साथ चार प्रश्नों के उत्तर बदलिए इसके साथ एक प्रश्न को डिलीट करने को कहा है साथ ही इसके साथ ही रिजल्ट में जो बाहर हो रहे हैं उन्हे बाहर किया जाये और अंदर आ रहे हो उन्हें परिणामों में शामिल किया जाये। इसके बाद ही उनका मेंस कराया जाये। तब तक आयोग अपनी सभी प्रक्रियाएं रोक दे।