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आरोपियों की पैरवी के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती: हाईकोर्ट

dehradune highcourt आरोपियों की पैरवी के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती: हाईकोर्ट

देहरादून। यूके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि आरोपियों की पैरवी पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है, यहां तक कि पाकिस्तानी आतंकी कसाब तक को अपना पक्ष रखने के लिए पैरवी की सुविधा दी गई थी।
गौरतलब है कि कोटद्वार के एक अधिवक्ता की हत्या के आरोपियों की पैरवी न करने के कोटद्वार बार काउंसिल के प्रस्ताव पर मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को कही। कोटद्वार के ही अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अगर उन्हें कोई गोली मारता है तो अदालत में अधिवक्ता को ऐसे आरोपी की पैरवी करने से नहीं रोका जा सकता।
इस तरह के प्रस्ताव पास करना न्याय हित में नहीं है। खंडपीठ ने बार काउंसिल आफ इंडिया, बार काउंसिल आफ उत्तराखंड और बार एसोसिएशन कोटद्वार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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