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अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को दी 12 साल की कैद

मध्य प्रदेश :जबलपुर जिले के कटंगी में पांच साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या,बाथरूम में मिला शव

एजेंसी, देहरादून। अदालत में देर है अंधेर नहीं। यह कहावत उस वक्त सत्रू हो गई जब एक सौतेली बेटी से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रायल के दौरान पीड़ित की मां न्यायालय में आरोपों से पलट गई। हालांकि पीड़िता के 164 में दर्ज कराए बयान के आधार पर दोषी बच नहीं पाया। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि 22 अगस्त 2017 को नगर कोतवाली क्षेत्र के 45 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी से नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।
आरोप है कि उसने अपनी 10 वर्ष की सौतेली बेटे को घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मां के घर आने पर आपबीती बताई तो आरोपी को पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में पीड़िता के 164 के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए गए। बयान में पीड़िता ने आपबीती बताई। हालांकि ट्रायल के दौरान बच्ची की मां ही आरोपों से पलट गई थी।
हालांकि स्पेशल जज पोक्सो रमा पांडे की अदालत ने पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें 25 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी 35 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। न्यायालय में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

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