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‘बिच्छू’ वाले बयान पर थरूर की मुश्किलें बढ़ी, आपराधिक मानहानि का केस दर्ज

शशि थरूर

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बिच्छू वाले बयान को लेकर विवादों में घिरते ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में थरूर के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया।

शशि थरूर

पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

बता दें कि थरूर ने हाल ही में एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है। उनकी इस टिप्पणी पर प्रसाद ने आपत्ति जताई थी।

थरूर ने रविशंकर को भेजा था नोटिस

वहीं इससे पहले शशि थरूर ने भी रविशंकर प्रसाद को एक लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था। नोटिस में कहा गया था कि प्रसाद ने थरूर पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए थे, ऐसे में वह 48 घंटे के अंदर माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

रविशंकर ने थरूर को बताया था आरोपी

रविशंकर प्रसाद ने थरूर के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस सांसद जोकि एक मर्डर केस में आरोपी हैं, उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की कोशिश की है। मैं राहुल गांधी से थरूर द्वारा एक हिंदू भगवान की डरावनी व्याख्या पर जवाब चाहता हूं जो खुद के शिवभक्त होने का दावा करते हैं। राहुल गांधी को सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

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