TRAI ने सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें टेलिकॉम कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ न ऑफर करें।
मोबाइल नंबर पोर्ट करने पर नहीं मिलेंगे बेनिफिट्स
TRAI ने सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें टेलिकॉम कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ ना ऑफर करें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ये निर्देश सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को गुरुवार को जारी किए। जिसमें कहा गया है कि टेलिकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ ना ऑफर करें, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी करा रहे हैं।
TRAI ने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए ये सख्त निर्देश
अपने आदेश में ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सिर्फ नियामक को ज्ञात टैरिफ की पेशकश ही उनके चैनल भागीदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या तीसरे पक्ष के ऐप के जरिए की जाए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में परिचालकों के लिए नियामक प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की है।
दूरसंचार सेवा प्रदाता करवाएंगे प्रावधान का पालन
नियामक ने यह भी कहा कि ट्राई के दिशानिर्देशों और प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की होगी। जहां परिचालकों के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल उत्पादों के विपणन या बिक्री के लिए किया जाता है।
टेलीकॉम टैरिफ ऑफर और अन्य नियमों का उल्लंघन
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को याद दिलाया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विशेष टैरिफ ऑफर करना टेलीकॉम टैरिफ ऑफर और अन्य नियमों का उल्लंघन है। जो समय-समय पर ट्राई द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य टैरिफ में भेदभाव को खत्म करना है।