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1 अगस्त से बदल जाएंगे टैक्स और बैंकिंग नियम, जानिए क्या होगा परिवर्तन

1 अगस्त से बदल जाएंगे टैक्स और बैंकिंग नियम, जानिए क्या होगा परिवर्तन

लखनऊ: अगस्त महीना शुरू होते ही सबसे पहले टैक्स और बैंकिंग के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहली तारीख से ही काम करने के तरीके से लेकर अन्य कई जरूरी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

अगर आसान भाषा में समझें तो आप बैंक से जुड़े सभी भुगतान और जरूरी लेनदेन के काम हफ्ते के सातों दिन चलेंगे। जैसे वेतन मिलना, पेंशन, बिल का भुगतान यह सब अब पूरे हफ्ते जारी रहेगा। पहले के नियमों में छुट्टी के दिन किसी भी तरह की लेनदेन की प्रक्रिया बैंक द्वारा संपन्न नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें राहत दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा संचालित नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सेवा भी पूरे हफ्ते प्रभावी रहेगी। कई तरह की किस्तें जिनमें बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन और म्यूचुअल फंड के भुगतान भी आप पूरे हफ्ते कर पाएंगे। नए आयकर नियम यह कहते हैं कि वर्ष 2020-21 के लिए ₹1 लाख या उससे ज्यादा self-assessment बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

बैंक द्वारा मिलने वाली कई सेवाएं अब महंगी हो जाएंगी। ICICI बैंक की ब्रांच से हर महीने एक लाख से ज्यादा और 1 दिन में अगर 25 हजार से ज्यादा लेनदेन होता है तो ₹5 प्रति ₹1000 या न्यूनतम ₹150 शुल्क अदा करना होगा। SBI होम लोन में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी।

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