नई दिल्ली। सरकार ने मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा है। सरकार का कहना है कि अगर कोई भी मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है। सराकर ने ये कदम मोबाइल चोरी होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया है। किसी भी मोबइल का IMEI नंबर उसकी विशिष्ठ डिजिटल संख्या होती है। दूरसंचार विभाग ने ये जानकारी 25 अगस्त को जारी की थी।
बता दें कि सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी IMEI नंबर से जुड़े मुद्दों पर भी लगाम लगेगी। अधिसुचना में कहा गया है कि किसी भी मोबाइल के अतंरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबर में जानबूझकर छेड़खानी करना, उसे बदलना या उसे मिटाना अवैध है। मोबाइल को लेकर बनाये गए नए नियम का नाम मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 रखा गया है।
वहीं यह नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 को मिलाकर बनाया गया है। इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है। जिसके तहत किसी भा नेटवर्क के खोए हुए। फोन की सभी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। फिर चाहे भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदला जा चुका हो।