कोर्ट ने आनंद ग्रोवर को इस सवाल का जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया था ।ईडी का तर्क था कि सीबीआई कोर्ट ने प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया इसलिए बॉन्ड लेकर मारन बंधुओं को छोड़ने के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
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