बहुचर्चित काला हिरण मामले में बुधवार को जोधपुर के जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने लोक अभियोजक भवानी सिंह ने जो याचिका अर्जी को खारिज कर दिया है,जिसमें उन्होंने कहा था की हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने हिरण के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत तैयार किया है।
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