लखनऊ: स्वामी चिन्मयानंद को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने रेप के आरोप से बरी कर दिया है। इसके साथ ही पीड़िता लड़की को भी रंगदारी मांगने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह फैसला बहुखंडी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं चिन्मयानंद
स्वामी चिन्मयानंद पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन पर रेप का आरोप लगाया गया था। जिस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही थी। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से आरोप लगाए गए थे। जहां स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का, तो वहीं पीड़िता और उसके साथी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। हालांकि कोर्ट ने लड़की और उसके साथी दोनों को आरोपों से बरी कर दिया है।
लॉ की छात्रा ने लगाया था रेप का आरोप
शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद ट्रस्ट के द्वारा कॉलेज चलाया जाता है। जिसमें लॉ की पढ़ाई करने वाली एक लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। यौन शोषण का यह आरोप काफी चर्चा में रहा। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी भी हो गई।
चिन्मयानंद को किया ब्लैकमेल
खबर का एक पहलू यह भी है कि लड़की और उसका साथी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने छात्रा पर 5 करोड़ रुपए मांगने और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज किया था, यह मुकदमा भी चल रहा था। जिस पर फैसला आया और लड़की को उसके साथी सहित आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम का भी गठन हो गया था। जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर 20 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद को जेल भेज दिया था। साथ ही 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित लड़की और उनके दोस्तों को भी जेल में डाला गया था। इस पूरे मामले में लगातार राजनीति भी हो रही थी। बाद में 5 फरवरी 2020 को चिन्मयानंद की जेल से रिहाई हो गई।