पीएम नरेंद्र मोदी को ‘चोर’ कहने के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। ये सजा मानहानी के तहत हुई है।
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इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी तलवार लटकने लगी है। वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही में राहुल ने कोर्ट से कम सजा दिए जाने की मांग की है। हालांकि, अब इस मामले में राहुल को जमानत भी मिल गई है।
Gujarat: Surat District Court holds Rahul Gandhi guilty in criminal defamation case
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— ANI Digital (@ani_digital) March 23, 2023
यह मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम पर टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है।