नई दिल्ली। तमिलनाडू के विवादस्पद खेल जलीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ही ये पीठ तय करेगी कि क्या जलीकटूट और बैल गाड़ी रेल संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार अनुछेद 29(1) के तहत आती है या फिर नहीं। इसके अलावा पीठ ये भी तय करेगी कि क्या जलीकटूट और बैल गाड़ी रेस तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है या नहीं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है।
याचिका में जलीकट्टू को लेकर तमिलनाडू सरकार के नए एक्ट को चुनौती दी गई है और कहा गया कि ये एक्ट अंसवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जलीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार होता है और राज्य में जलीकट्टू को इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में तमिलनाडू राज्य प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल जैसे केंद्रीय कानून में संशोधन नहीं कर सकता। बताते चले कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है।