एजेंसी, नई दिल्ली। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेंन पांड्या के हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 12 लोगों को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को सीबीआई और गुजरात सरकार ने चुनौती दी थी।
एनजीओ की न्यायालय की निगरानी में पांड्या हत्याकांड की नये सिरे से जांच कराने की शचिका हालाकि खारहज कर दी गई और नये सिरे से जांच करने की याचिका लगाने के एवज में कोर्ट ने 50,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि इस मामले में अब किसी और याचिका पर विचार नहीं होगा।
पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री थे। उनकी अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई।