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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार मामले में पंजाब सरकार के हलफनामे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

sc सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार मामले में पंजाब सरकार के हलफनामे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

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मुख़्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब सरकार में लगातार की खींचतान बनी हुई है।जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके बाद आज पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल हुए हलफनामों पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने के लिए कहा ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सख़्ती से रखा पक्ष

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर के जानकारी साझा की गई। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर 15 केस अभी दर्ज है। जो कि गैंगस्टर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी इंजॉय कर रहा है।जबकि पता नहीं क्यों पंजाब सरकार उसका पक्ष ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में मुख्तार अंसारी पर गंभीर मामलों में ट्रायल रुका हुआ है। जिस पर मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल ट्रायल कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा की इतने पुराने मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी जल्दी क्यों है?

यूपी की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने रखा सरकार का पक्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार यूपी भेजने का विरोध कर रही है,पंजाब सरकार का कहना है कि अंसारी डिप्रेशन का शिकार है और वो कहता है कि वो स्वतंत्रता सैनानी के परिवार से है,तुषार मेहता ने कहा कि – हकीकत में वो गैंगस्टर है और उसने पंजाब में केस के लिए ज़मानत इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो वहाँ की जेल में ख़ुश है।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुनने के बाद इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पंजाब सरकार के हलफनामे दाखिल होने के बाद पक्ष रखने के लिए कहा है। जिससे कि स्थितियां साफ हो सके और मुख्तार मामले की सुनवाई तेजी से हो पाए|

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