सोमवार के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वह संसद के पास हुए कानून के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार कानून का उल्लंघन कैसे कर सकती है। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर कहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फोन नंबर को आधार कार्ड से लिंग कराने का विरोध किया था जिसपर कोर्ट में याचिका डाली गई थी।
कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीएम नीजि तौर पर कोर्ट आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार भी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में उतर जाएगा। दिसके बाद कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को अपनी याचिका में फेरबदल करने की बात कही गई है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी द्वारा कहा गया था कि वह अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंग नहीं कराएगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि इससे केंद्र सरकार आम लोगों की नीजि जिंदगी में दखल अंदाजी करना चाहती है। लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगी और इसके बाद बेशक से उनका नंबर बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी कुछ बात करेगा तो यह सब कुछ केंद्र सरकार को पता लग जाएगा। जिससे घर की बातें घर में नहीं रह पाएंगी।