नई दिल्ली। देशभर में बने अवैध धार्मिक स्थलों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को संबंधित हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ हैं| वे इन मामलों को आसानी और अच्छे ढंग से सुलझा सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अवैध धार्मिक स्थलों का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2006 से लंबित है।
बता दें कि इसमें ऐसे धार्मिक स्थलों को हटाने संबंधी गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि इससे कानून-व्यवस्था खराब हो सकती है। उस समय कोर्ट ने ऐसे धार्मिक स्थलों के बारे में राज्यों को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाएं और यह बताएं कि कौन से धार्मिक स्थल बहुत पुराने हैं जिन्हें नियमित किया जा सकता है। उन्हें छोड़ कर बाकी सभी अवैध धार्मिक स्थल ढहाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध धार्मिक स्थल न बने।