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डीएनडी पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल टोल फ्री

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP डीएनडी पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल टोल फ्री

नई दिल्ली| दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट फ्लाइवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने तक डीएनडी फिलहाल टोल फ्री रहेगा।

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सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव ने संकेत दिया कि न्यायालय एक स्वतंत्र ऑडिर की नियुक्ति कर सकता है, जो इस बात का पता लगाएगा कि कंपनी ने अपनी लागत तथा 20 फीसदी मुनाफा वसूल किया है या नहीं।

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