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सुप्रीम कोर्ट ने की कांग्रेस की याचिका खारिज, मतगणना में दखल देने से किया इनकार

congress सुप्रीम कोर्ट ने की कांग्रेस की याचिका खारिज, मतगणना में दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली। गुजरात चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में गुजरात चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई 25 वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की थी। गुजरात कांग्रेस के नेता मोहम्मद आरिफ राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद ये आरोप लगाया था कि 50 हजार ईवीएम मशीनें वीवीपीएटी से जोड़ी थी, लेकिन वो एक बूथ एक मशीन पर ही पेपर ट्रेल से जांच कर रहा था। कांग्रेस ने अपनी मांग में कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो 20 फीसदी मशीनों की गणना को वीवीपीएटी के पेपर ट्रेल से मिलान करें।

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वहीं इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर अलग से जनहित याचिका दाखिल की जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक याचिकाकर्ता ये साबित ना करे कि आयोग का फैसला मनमाना है। गौरतलब है कि अगल-अलग सर्वो के दौरान किए गए एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत रही है। एग्जिट पोल के बाद ही कांग्रेस का इस तरह से याचिका दायर करना ये साफ दर्शता है कि कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही अपनी हार मान ली है।

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