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सुप्रीम कोर्ट ने विशाल डडलानी की याचिका ठुकराई, हाई कोर्ट जाने को कहा

vishal dadlani सुप्रीम कोर्ट ने विशाल डडलानी की याचिका ठुकराई, हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। जैन मुनि तरुण सागर के खिलाप आपत्तिजनक टिप्पणी करेने के मामने में संगीतकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े विशाल डडलानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विशाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गोपाल गौड़ा और जस्टिस आदर्श गोयस की बेंच ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था।

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खबर के अनुसार विशाल डडलानी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किकू सारदा का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्हें धर्म गुरु की नकल करने परल गिरफ्तार कर लिया था वैसे ही पुलिस डडलानी को भी गिरफ्तार कर सकती है इसलिए कम से कम हाई कोर्ट में याचिका डालने तक विशाल की गिरफ्ताकी पर रोक लगा दी जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट में अर्जी लगाइए और वहां जल्द सुनवाई की मांग कीजिए।

बात दें, दिगम्बर जैन समुदाय के जाने-माने मुनि तरुण सागर ने हरियाणा विधानसभा को संबोधित किया था। जैन मुनि के इस संबोधन के एक दिन बाद संगीतकार और आप समर्थक विशाल ने एक ट्वीट में तरुण सागर के भाषण का मजाक उड़ाया और उनके निर्वस्त्र होने के आधार पर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद से विशाल को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है हालांकि विशाल ने इस पूरी घटना के बाद राजनीति से सन्यास ले लिया है।

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