कर्नाटक हिसाब विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि अभी इस मामले में दखल करने का सही समय नहीं है। बता दे यह मामला फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नसीहत दी कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा ना बनाएं।
गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक छात्रा ने याचिका डाली थी। जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के गुरुवार के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के तहत स्कूल-कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।
क्या था कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
कर्नाटक हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश पारित किया था। जिसके तहत हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज शुरू होने के निर्देश दिए थे। और जब तक मामला सुलझता नहीं है। तब तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि “धार्मिक पोशाक जैसे हिसाब या फिर भगवा शॉल फैसले अंतिम निर्णय तक कॉलेज व स्कूल परिसर में पहनने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि हम राज्य में शांति बनाए रहना चाहते हैं। वहीं हाईकोर्ट मुस्लिम छात्रों की ओर से कॉलेज में हिजाब को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई सोमवार को करेंगी।