वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां कोर्ट ने उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दाखिल देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। बता दें पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एक यूट्यूब प्रोग्राम को लेकर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता ने FIR दर्ज कराई गई थी। जिस पर आज SC ने कार्रवाई की।
पिछले साल हुई थी सुनवाई, फैसला रखा था सुरक्षित
दरअसल जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने पिछले साल मामले की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद आज विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य अपराधों के तहत दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पत्रकार केदारनाथ सिंह फैसले के तहत संरक्षित हैं।
विनोद दुआ पर ये था आरोप
कोर्ट ने कहा था कि विनोद दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वहीं याचिकर्ता का कहना था कि विनोद ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम ‘द विनोद दुआ शो’ में पीएम मोदी पर वोट पाने की खातिर ‘मौत और आतंकी हमलों’ का इस्तेमाल करने के बोल बोले थे। जो सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते थे और जिससे शांति और सांप्रदायिक की स्थिति पैदा हो सकती थी।