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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की फिर हो जांच

danga सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की फिर हो जांच

नई दिल्ली। साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मानवता को शर्मसार करने वाले सिख दंगों के पीड़ितो के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दंगों से जुड़े 186 मामलों की दोबारा से जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए कोर्ट ने एक कमिटी का गठन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुछ समय पहले एसआईटी ने इन केसों को बंद कर दिया था। दरअसल एसआईटी के इन 186 केसों को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है।danga सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की फिर हो जांच

186 केसों की जांच के लिए गठित कमिटी में 3 सदस्य होंगे जिनकी अध्यक्षता होई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। बता दें कि इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल द्वारा 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। केस बंद करने के फैसले पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें में 199 मामलों को बंद करने का कारण बताने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिख दंगों से जुड़े केस और उनकी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया था कि हिंसा से जुडे 650 केस दर्ज किए गए थे जिनमें से 293 केसों की एसआईटी ने छानबीन की थी। रिकॉर्ड खंगालने के बाद इनमें से 239 केस एसआईटी ने बंद कर दिए थे, जिनमें 199 केस सीधे-सीधे बंद कर दिए गए।

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