मुंबई। मुंबई में भारी बारिश के कारण मेडिकल बोर्ड 13 साल की रेप पीड़िता का मेडिकल नहीं कर पाया। इस मामले में कोर्ट ने मुंबई में स्थित सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड के आदेश दिया था कि वो गर्भवती के परीक्षण पर रिपोर्ट दें। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सरकारी दी गई कि मुंबई में भारी बारिश के कारण उसका मेडिकल नहीं कराया गया। परीक्षण 2 सितंबर को कराया जाएगा जिसके बाद कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करेगी। रेप पीड़िता ने 30 हफ्ते के गर्भपात कराने की अर्जी दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में पुणे के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 20 साल का रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी। उस महिला को 25 हफ्तों का गर्भ था लेकिन बच्चे की खोपड़ी नहीं थी जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी।
बता दें कि कोर्ट ने 28 अगस्त को रेप पीड़िता के मेडिकल जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। पीड़िता नाबालिग लड़की 30 हफ्ते की गर्भवती है। जस्टिस एसए बोबड़े और एल नागेश्वर की पीठ ने निर्देश दिए थे कि सुनवाई से पहले नाबालिग का मेडिकल कराया जाए उसके बाद रिपोर्ट आने पर ही कोर्ट सुनवाई करेगा और फैसला करेगा और उसके बाद ही रेप पीड़िता को गर्भपात के बारे में सलह देगा। 20 हफ्ते के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध है। पीठ ने मामले में केंद्र को भी नोटिस भेजा है। साथ ही इसकी एक प्रति सॉलिसीटर जनरल के पास भेजने का भी निर्देश दिया।