नई दिल्ली। साल 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोरर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो चार हफ्तों के अंदर इस मामले की एक व्यापक रिपोर्ट दे। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बर्जाने के लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने को कहा है। दरअसल गोधरा कांड के बाद भड़के दंगो में दंगाईयो ने बिलकिस के परिवार को निशाना बनाया था। जहां बिलकिस के अहमदाबाद स्थिति रंधिकपुर घर में उसके 8 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं दरिंदों ने बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया था।
बता दें कि उस दौरान बिलकिस बानो सिर्फ 19 वर्ष की थी और उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा भी था। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इन्हें ट्रायल कोर्ट ने ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए 2 डॉक्टरों और 1 आईपीएस अधिकारी समेत 4 पुलिस अधिकारियों को किसी तरह की राहत देने से भी इनकार कर दिया है।