नई दिल्ली। मालेगांव केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कर्नल श्रीकांत पुरोहित को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साल 2008 में मालेगांव इलाके में हुए धमाके के मामले में मुम्बई एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा समेत कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने पहले ही निजी मुचकले पर जमानत दी है।
9 साल से कर्नल पुरोहित जेल में बंद है। 29 सितंबर 2008 को ये धमाका हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही इस धमाके में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने इस मामले में बीते 18 अगस्त को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट में पुरोहित के वकील हरीश शाल्वे ने दलील दी थी कि इस मामले में अधिकतम सजा अगर पुरोहित दोषी साबित होते हैं तो 7 साल है लेकिन वो पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं।
हांलाकि इस मामले में हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने पुरोहित को दोषी मानते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी थी। जबकि एसआईटी की जांच में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में श्रीकांत पुरोहित पर भी वही इल्जाम थे जो प्रज्ञा पर लगे थे। इसके साथ ही इस मामले में श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट में कहा था जिन गवाहों को जांच एजेन्सियां पहले ही अविश्वसनीय मान चुकी हैं। इसके आधार पर किसी की जमानत कैसे रोकी जा सकती है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए । फिलहाल कर्नल पुरोहित को अंतरिम जमानत देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही अब पुरोहित की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है।