एजेंसी, चेन्नई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने अधिवक्ता कल्याण कोष (एडब्लूएफ) की लंबित सब्सक्रिप्शन राशि जमा नहीं करने पर 5,970 वकीलों के वकालत करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। वकीलों को कई नोटिस और चेतावनियां जारी करने के बाद बीसीआइ की अधिवक्ता कल्याण कोष समिति ने यह कार्रवाई की है।
सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि जो वकील कोष को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उन्हें देश की किसी भी अदालत में वकालत की अनुमति नहीं दी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के भाग-6 में चैप्टर-2 के नियम-40 के मुताबिक जो भी व्यक्ति वकील के तौर पर पंजीकरण करवाता है उसके लिए अधिवक्ता कल्याण कोष को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इसका हर तीन साल में नवीनीकरण कराना जरूरी है।
1993 से सब्सक्रिप्शन को आजीवन कर दिया गया था और पंजीकरण के समय अनिवार्य रूप से इसकी राशि जमा करा ली जाती है। लेकिन 1993 से पहले पंजीकृत वकीलों को अभी भी सब्सक्रिप्शन राशि सालाना आधार पर जमा करानी होती है।