नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सभी हस्तक्षेप याचिकओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सभी काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा किया गया। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने 14 मार्च से लगातार सुनवाई करने की बात कही थी।
बता दें कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने हुई मीटिंग में सभी पक्षों ने कहा कि काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम लगभग पूरा हो गया है। अब जब काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा हो गया है तो कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई की आगे की रूपरेखा क्या होगी। हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सबसे पहले सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लिहाज़ा पहले बहस करने का मौका उन्हें मिल सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काग़जी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा करने के आदेश दिए थे।