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सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को निर्देश, 3 माह में नियुक्त करें लोकायुक्त

suprem court सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को निर्देश, 3 माह में नियुक्त करें लोकायुक्त

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून बनने के तीन महीने के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश उत्तराखंड सरकार को दिया है।बता दें कि फिलहाल विधेयक विधानसभा में लंबित हैं।राज्य सरकार की ओर से पेश वकील रचना श्रीवास्तव ने लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी।

 

suprem court सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को निर्देश, 3 माह में नियुक्त करें लोकायुक्त

रचना श्रीवास्तव ने बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति से संबधित बिल विधान सभा में पेश हो चुका है। इस पर पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि कानून अस्तित्व में आने के तीन महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए।

पीठ ने इस निर्देश के साथ ही बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका मका निस्तारण कर दिया गया था।याचिका में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश देने की गुहार की गई थी।

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