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नोट बदलने के लिए दिया गया था तय वक्त, अब कुछ नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

SC and old note

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 500-1000 के नोटो को लेकर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें बदलने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक केस में लोगों को नोट बदलने की इजाजत दे दी गई तो अव्यवस्था फैल हो जाएगी। ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक महिला की याचिका खारिज करते हुए कि ऐसे में पुराने नोट बदलने के लिए विंडो खोलने के लिए नहीं कहा जा सकता।

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बता दें कि कोर्ट का कहना है कि कानून के मुताबिक पुराने नोट को जमा करने के लिए एक निश्चित तारीख दी गई थी। उसी वक्त आप सभी को तय समयसीमा के मुताबिक सभी पुराने नोट बदलने चाहिए थे। अब इस मामले में याचिका दायर करने से कोई फायदा नहीं अब इसमें कुछ नही हो सकता। कोर्ट का कहना है कि पहले ही नोटबंदी के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में पहले उसका फैसला आने दीजिए उसके बाद आप देखिएगा कि सवैधानिक पीठ के फैसले से आपको फायदा मिल रहा है या नहीं महिला ने याचिका में कहा था कि एनआरआई के लिए नोट बदलने की सुविधा को मार्च 2017 में बंद कर दिया गया जबकि पहले सरकार ने कहा था कि कुछ शर्तों के साथ इस योजना को जून तक जारी रखा जा सकता है।

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