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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी-एसटी पर जातिगत टिप्पणी करना होगा कानून जर्म

scst सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी-एसटी पर जातिगत टिप्पणी करना होगा कानून जर्म

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एसी-एसटी श्रेणी के लोगों के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अब से कानून अपराध होगा और इसके लिए अधिकतम पांच साल के लिए भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ दायर मामले की आपराधिक सुनवाई को स्थागित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी शख्स के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को भी रद्द करने से मना कर दिया है। व्यक्ति पर फोन पर अनुसूचित जाति की एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं।
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आपको बता दें कि 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी थी,जिसने अपने खिलाफ एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकता  को रद्द करने की मांग की थी। जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामले की सुनवाई की दौरान यह साबित करना होगा कि उसने महिला से सार्वजनिक स्थल से बात नहीं की थी।  हालांकि आरोपी के वकील विवेक विश्नोई ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जब महिला से बात की थी तब दोनों अलग-अलग शहरों में थे। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी तब सार्वजनिक स्थान पर था।

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