नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को थोड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की तारीख को अगले साल की 6 फरवरी तक बढ़ा दी है, इसके साथ ही अदालते ने यह भी कहा है कि 6 फरवरी के पहले सहारा प्रमुख को 600 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। आपको बता दें कि सुब्रत रॉय पर निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए ना चुकाने के मामले में 4 मार्च 2014 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रखा गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले सुब्रत रॉय की अंतरिम जमानत को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, इसके साथ ही ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में निवेशकों का पैसा लौटाने का शेड्यूल देने को कहा था। सहारा की ओर से निवेशकों की रकम को लौटाने के कई प्रस्तावों को सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच कर रही है।
बता दें कि सहारा प्रमुख को 6 मई से पेरोल पर बाहर हैं, उनकी मां की निधन के बाद से उन्हे पेरोल दिया गया था, जिसपर सुनवाई करते हुए तीन बार क्रमशः 11 जुलाई, 3 अगस्त और 28 नवंबर तक के लिए पेरोल को बढ़ा दिया गया था। इससे पहले 3 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा गया था कि उन्होंने इनवेस्टर्स के 25 हजार करोड़ लौटा दिए हैं।