इस्लामाबाद। पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (CII) ने अपने महिला संरक्षण विधेयक में एक अजीबो-गरीब प्रस्ताव दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को केंद्रित इस बिल में कहा गया है कि अगर पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है या उसके कहे अनुसार नहीं चलती है, तो पति को पत्नी की ‘हल्की पिटाई’ का हक मिलना चाहिए।
बता दें कि 20 सदस्यीय CII एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं। हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद महिला सुरक्षा कानून (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया। सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब एसेंबली में भेजेगी।
यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद महिला सुरक्षा कानून (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया। काउंसिल ने तब भी ऐसा करने को कहा है जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा और किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से इनकार कर दे और संबंध बनाने या पीरियड्स के बाद नहाने से इनकार करे।