नई दिल्ली। टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम विस्फोट मामले में आज अपना फैसला सुना दिया हैं। कोर्ट ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया हैं। पूरे मामले में अबू सलेम समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया हैं। इस मामले में अबू सलेम समेत सात लोग आरोपी हैं।
गौरतलब हैं कि मुंबई 1993 में एक बम धमाका हुआ जिस मामले में दस साल पहले जिन 100 लोगों को दोषी करार दिया गया था उनमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। संजय दत्त से जुड़े जिस केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम आया था उसके अलावा मुस्तफा दौसा सहित सात लोगों पर टाडा अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी
24 साल पहले 12 मार्च 1993 को मुबंई 12 सिलसिलेवार धमाकों से मुबंई दहल उठी थी। इसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग गंभीर रुप से घायल थे इस मामले में आरोपियों के दूसरे बैच को स्पेशल जज गोविन्द ए सनप की अदालत फैसला सुनाएगी। धमाकों से केस में 123 आरोपियों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था जिसमें 100 को सजा भी सुनाी गई थी। आज अगर सात आरोपी दोषी साबित हुए तो उन्हें मौत की सजा भी हो सकती हैं।
क्या हैं आरोप
अबु सलेम पर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को दो एके-47 राइफलें और हथगोले देने का आरोप है। हांलाकि इस मामले में संजय दत्त अपनी सजा काट चुके हैं। और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है। 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी।
जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। सलेम अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर चुके हैं। उन्होंने 313 सीआरपीसी के तहत अपना बयान भी कोर्ट में दर्ज करा दिया है।