रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकों लेकर उनके पिता आजम खान का कहना है कि मुझ पर और मेरे बेटे पर मुकदमा दर्ज होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा जुर्म को बर्दाश करने की तैयारी नहीं करेगा तो आगे चलकर वो विरासत कैसे संभालेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अब्दुल्ला गरीबों की कैसे मदद करेगा, अब्दुल्ला समाज के लिए काम कैसे आएगा, आज़म खान ने कहा कि आग में तपकर कुंदन बनता है इसलिए मैं अपने बेटे को आग में तपा रहा हूं।
गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार टांडा से विधायक हैं। उनके ऊपर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने मुकदमा पंजीकृत कर अगली तारीख 6 मई निर्धारित की है। आरोप लगाने वाले काजिम अली का कहना है कि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने 2017 के चुनाव में जो पैन कार्ड लगाया था वे दूसरा था जबकि आईटीआर फाइल करने के लिए उन्होंने दूसरा पैन कार्ड प्रयोग किया था।
काजिम का कहना है कि इसके जरिए वे अपनी वास्तविक उम्र छिपाने के लिए करते हैं। उनका आरोप है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है जबकि उनके पास दो पैन कार्ड हैं। काजिम के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि पूर्व रामपुर के डीएम शिव सहाय अवस्थी ने शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग से पैन कार्ड्स की डिटेल मांगी थी। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 लिखी है जबकि दूसरे पैनकार्ड में उनकी जन्मतिथि 1990 लिखी है। 1993 जन्मतिथि वाला पैनकार्ड उन्होंने उनके चुनाव में नामांकन पत्र में लगाया था। उन्होंने बताया कि सारे सबूतों के साथ अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया गया है।