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दिल्ली हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के नाम जारी किया ये फरमान

दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के नाम जारी किया ये फरमान

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) में अबतक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. बुधवार को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मार्च किया. हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को बयान दिया और दिल्लीवालों से शांति की अपील की. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी एक्शन में हैं. वह इस वक्त मौजपुर में हालात का जायजा ले रहे हैं.

वहीं, हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फरमान जारी किया है. हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ वीडियो देख FIR करने का निर्देश दिया है. बता दें कि NSA अजीत डोभाल मौजपुर में हालात का जायजा ले रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है. सीलमपुर से निकलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजपुर पहुंचे हैं.

दिल्ली में हुए दंगे के मामले में भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गुरुवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी वीडियो देखेंगे और गुरुवार को जवाब देंगे. हेट स्पीच को लेकर सभी वीडियो देखने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा. हाई कोर्ट गुरुवार दोपहर 2:15 बजे पुलिस का जवाब सुनेगा.

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