चंडीगढ़। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर रोड रेज और गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की सजा जारी रखने का आह्वान किया है। हालांकि इस मामले में सिद्धू ने सीधे तौर पर तो अपनी सरकार को नहीं घेरा, लेकिन अदालत के फैसले पर अपना पक्ष जरूर रखा। आपको बता दें कि साल 1998 में सिद्धू को रोड रेज केस में दोषी पाया गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि न्याय सर्वोपरि है।
साल 1998 के इस मामले में साल 2006 में सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के बाद उन्हें तीन साल की सजा सुना दी गई थी, जिसके के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी मामले में अब सुनवाई को लेकर पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि तीन साल की सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी और उस दौरान सिद्धू के वकील राज्य सरकार के वकील की दलीलों का जवाब देंगे।
यही नहीं, इस मामले में पीड़ित पक्ष गुरनाम सिंह के परिवार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस याचिका में कहा गया है कि सिद्धू को मिली तीन साल की सजा काफी नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में सिद्धू पहले ही दलील दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को याचिका दाखिल ही करनी है तो वह पहले निचली अदालत या हाई कोर्ट जाए।