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शिल्पा शिंदे ने शेयर किया पोर्न वीडियो- ऐसे देखने और शेयर पर है प्रतिबंध

16 14 शिल्पा शिंदे ने शेयर किया पोर्न वीडियो- ऐसे देखने और शेयर पर है प्रतिबंध

नई दिल्ली। बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे अक्सर ही सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करके अपने दर्शकों के बीच अपनी मासूमियत को छलकाती रहती हैं। बता दे कि कभी शिल्पा सुनील ग्रोवर का रिकूं भाभी की किरदार करती हैं तो कभी वो किसी की नकल एक्टर की फिल्म की नकाल उतारने लगती हैं। शिल्पा ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया हैं जिससे वो आजकल खूब चर्चा का विषय बन रही हैं।

16 14 शिल्पा शिंदे ने शेयर किया पोर्न वीडियो- ऐसे देखने और शेयर पर है प्रतिबंध

 

बता दे कि शिल्पा की ओर से एक वीडियो पोस्ट किया गया हैं जो कि पोर्नोग्राफिक वीडियो हैं जिसे पोस्ट करते हुए शिल्पा ने लिखा हैं कि “Plz see this u will get to know जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है वह लोगों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यह है वह original लड़की ka VIDEO जो शिल्पा शिंदे का MMS leak हुआ है ऐसा बोला जा रहा है।”

बता दे कि शिल्पा के द्रारा पोस्ट किया गए इस वीडियो से उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ रहा हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद शिल्पा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। इसे लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। आइये आपतो बताते हैं कि इंडिया में पोर्न को लेकर क्या नियम-कायदे हैं? कौन-सी चीजें हैं जिन पर बैन है? क्या करने पर आप कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं?

पोर्नोग्राफी कंटेंट गैरकानूनी
इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट गैरकानूनी है, हालांकि प्राइवेट में कोई यदि पोर्न देखता है तो यह गैरकानूनी नहीं है। कुछ समय पहले सरकार ने कई पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए थे कि 857 पोर्न साइट्स को ब्लॉक किया जाए। इनमें से सिर्फ वही कंटेंट डिलीट करवाया गया था जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट था।
सायबर पोर्नोग्राफी का भी स्पष्ट नियम नहीं

> सायबर पोर्नोग्राफी से जुड़े नियम-कायदे इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि इस एक्ट में भी पोर्नोग्राफी को अलग से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालांकि इस कंटेंट का प्रसारण, प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सायबर पोर्नोग्राफी को कुछ अपवादों के साथ प्रतिबंधित किया गया है।

> इस एक्ट का सेक्शन 66ए अश्लील मैसेज भेजने पर रोक लगाता है।

> सेक्शन 66ई इस तरह के कंटेंट को कैप्चर करना, प्रसारित या प्रसारण करना प्रतिबंधित है।

> सेक्शन 67 के तहत स्पेशिफिकली प्रसारण, प्रसारण के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को प्रतिबंधित किया गया है।

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