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उत्तराखंड: कैबिनेट मीटिंग में लिए गए सूबे के विकास से जुड़े कई अहम और बड़े फैसले

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। इसमें  सूबे की सरकार ने प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ने इससे जुड़ी जानकारी दी। नीचे देखिए प्रदेश की जनता के लिए सरकार अलग-अलग विभागों के हिसाब से लाई सौगात…0b55895a 372e 4300 9858 8d27d331cfa0 उत्तराखंड: कैबिनेट मीटिंग में लिए गए सूबे के विकास से जुड़े कई अहम और बड़े फैसले

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम के कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के तहत पुनरीक्षित वेतन का नाभ मिलेगा ।

वित्त विभाग: उत्तराखंड में अवस्थिक औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक उपयोग हेतु आपूर्तित डीजल पर कर की दर कम की जाएगी।  इसके अलावा राज्य में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आपूर्तित प्राकृतिक गैस पर भी कर की दर कम की जाएगी। इन दोनों चीजों में राज्य सरकार अनुमोदन प्रदान करेगी।

परिवहन विभाग और आबकारी विभाग:  कैबिनेट मीटिंग के फैसले में हल्द्वानी(नैनिताल) में अंर्तराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण सम्बंधी समस्त निर्णयों को निरस्त करते हुए नई भूमि का चयन कर वहां पर आईएसबीटी बनाने का  निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आबकारी विभाग के लिए जो काम सरकार ने सुझाए हैं उसके तहत उत्तराखंड में लगाए गए उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धाराओं में संशोधन करने को कहा गया है।

पेजयल विभाग: कैबिनेट द्वारा प्रदेश में जल मुल्य एवं सीवर शुल्क अवशेष देयों के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क से छुट देने की योजना को सहमति प्रदान की गई है। विलम्ब शुल्क पर सौ प्रतिशत की छुट के लिए कैबिनेट में कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 जनवरी 2018 तक की अवधि में बकाया भुगतान एकमुश्त करना होगा। इसके अलावा विलम्ब शुल्क पर 75,60,और 50 प्रतिशत की छुट लेने के लिए 15-15 दिन के अंतराल में धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

शहरी विकास विभाग: कैबिनेट मीटिंग में शहरी विकास विभाग को नगर पालिका परीषद् डोइवाल को सीमा विस्तार किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ नगर पालिका परीषद् बाडहाट और  नगर निगम काशीपुर को भी सीमा विस्तार के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं इसी के साथ नगर पालिका परीषद् बाजपुर की सीमा विस्तार की आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में विभागीय प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की जाती है।

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