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मेरठ में 31 मार्च तक लागू हुई धारा 144, डीएम के. बालाजी ने दिए निर्देश

WhatsApp Image 2021 02 04 at 11.26.30 AM मेरठ में 31 मार्च तक लागू हुई धारा 144, डीएम के. बालाजी ने दिए निर्देश

मेरठ। जैसा कि सभी जानते हैं कोरोना वायरस ने देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। जिसके चलते सभी को इस महामारी का सामना करना है। इसके साथ ही अब कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन कोविशिल्ड दी जा रही है। इसके साथ ही जैसा कि सभी जानते हैं इन दिनों त्यौहार चलने वाले है। जिनसे कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना ज्यादा है। जिसके चलते मेरठ के जिलाधिकारी के. बालाजी ने 31 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू की है।

त्यौहारों को देखते हुए लिया फैसला-

बता दें कि जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एवं आगामी दिनों में बसंत पंचमी, महा शिवरात्रि, होली दहन, होली एवं अन्य त्यौहार पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, 3 फरवरी 2021 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 31 मार्च 2021 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी। इसके साथ ही इन 31 थाना क्षेत्रों में महिला थाना भी सम्मिलित है।

 

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