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आज से खुलें स्कूल और सिनेमाघर, गाइडलाइन्स का करना होगा पालन

स्कूल

अनलॉक-5 की सभी गाइडलाइन्स आज से पूरी तरह से लागु हो रही हैं। जिसके चलते आज से केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जा रहा हैं। इसके अलावा देशभर के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी आज से खोले जा रहे हैं। इनके लिए अलग SOP जारी की गई हैं जिनका पालन किया जायेगा।

बता दें कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर

केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक सिनेमाघर में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हॉल की पूरी क्षमता के 50 प्रतिशत दर्शक ही हॉल के अंदर रहेंगे। सिनेमाघर में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहनन अनिवार्य होगा। हॉल के अंदर वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था जरूरी हैं और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा।

खाली सीट पर क्रॉस मार्क

जिस सीट को खाली रखना हैं उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमाघर के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य हैं। सिनेमाघर के अंदर मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीज का सेवन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध हैं।

ऑनलाइन ख़रीदा जायेगा टिकट

टिकट खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सिनेमाघर में एंट्री और एग्जिट गेट और लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जायेगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जायेगी। सिनेमाघर के प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराये।

PVR के 487 स्क्रीन शुरू

आज से देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सिनेमाघर को शुरू किया जा रहा हैं। समाचार एजेंसी PTI ने PVR सिनेमा के हवाले से बताया कि गुरुवार से उसके 487 स्क्रीन पर फिल्में दिखनी शुरू कर दी जाएंगी।

6 फीट की दूरी जरूरी अनिवार्य

उत्तरा प्रदेश में भी आज से सिनेमाघर खोले जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि सिनेमाघरों के कॉमन एर‍िया और वेट‍िंग एर‍िया में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। सैन‍िटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रहेगा। सिनेमाघर में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्त‍ि की थर्मल स्क्रीन‍िंग की जायेगी।

एमपी में खुलेंगे सिनेमाघर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 महीने से ज्यादा लम्बे वक्त सिनेमाघर बंद हैं। यहाँ पर भी अब सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खोले जा रहे है।

फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

सिनेमाघर के अंदर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्क्रीन‍िंग का प्रावधान, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा।

स्विमिंग पूल

खेल मंत्रालय ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक एक ओलंपिक साइज पूल में एक बार में 20 तैराक ही ट्रेनिंग ले सकते है।

तैराकों को देना होगा कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट

तैराकों को इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि उनकी रिपोर्ट कोरोना निगेटिव है। और वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

मनोरंजन पार्क

पार्क खुलने पर ऐसी जगह जिन्हें बार बार छुआ जाता हैं, उन्हें स्थानों को रोजाना पार्क खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ किया जायेगा। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

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